भू भवन संपत्ति एवं अति संरचना निवेश न्यास (Real Estate And Infrastructure Investment Trusts)
सेबी को भूमि भवन संपत्ति में निवेश ट्रस्ट तथा अधिक संरचना निवेश ट्रस्ट के प्रशासन के लिए विनियम बनाने हैं 2008 के लंबित प्रस्तावों के मुताबिक ट्रस्ट का उद्देश्य भू भवन संपत्ति तथा अधि रचना विकास कर्ताओं को धन तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना था!
भू भवन संपत्ति निवेश न्यास
सेबी द्वारा इस न्यास के लिए घोषित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं
- भवन संपत्ति निवेश योजना के रूप में परिसंपत्ति में इस उद्देश्य से निवेश करना कि यूनिट धारकों की भी अच्छी प्राप्ति हो
- प्राप्तियां किराए की आय अथवा भू भवन संपत्ति से प्राप्त पूंजीगत लाभ से ही प्राप्त की जाएंगे
- न्यास वाणिज्यिक भवन संपत्ति परिसंपत्तियों में एस पी वी निवेश कर सकते हैं धन उगाही सिर्फ शुरुआती चरण होना चाहिए तथा न्यास अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए
- न्यास फॉलो ऑन ऑफर्स राइट्स इश्यू अथवा योग्यता प्राप्त संस्थागत पदस्थापना के माध्यम से धन उगाही कर सकेगा तथा ऐसे यूनिट्स के लिए ट्रेडिंग लौट ₹100000 का होगा
अमेरिका ऑसलिया सिंगापुर तथा अन्य देश जहां जहां टी आर आई टी की उपस्थिति सामान्य है चल रही परिपाटी के अनुसार सेबी ने इनमें फंडरेजिंग को पहले पूर्व राजस्व सृजन परिसंपत्तियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की यह सुनिश्चित करने के लिए आरती सताए सृजित कर रहे हैं सेबी ने कहा है कि आरइआइट की 80% परिसंपत्ति पूर्ण रजस्व सिर्जन संपत्तियों में निवेश की जाएंगी केवल 20% परिसंपत्ति ही ऐसी संपत्ति में निवेश की जाएंगे जो कि अभी विकास मान है जैसे गिरवी बैंक प्रतिभूति भू भवन परिसंपत्ति क्षेत्र की कंपनियां रीन ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर जो कि अपने आय का 75% भू भवन संपत्ति क्षेत्र से प्राप्त करती है सरकारी प्रतिभूति अथवा मुद्रा बाजार इंस्टॉलमेंट इत्यादि कोई भी इसमें 10% से अधिक निवेश नहीं कर सकता है!